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    सिपडा

    1. दिव्यांग अधिनियम, 2016 (सिपडा) के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए योजना

    मंत्रालय दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (सिपडा) को लागू करने की योजना को लागू कर रहा है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण अधिकार) अधिनियम, 1995 में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, विशेष रूप से संबंधित अवरोध मुक्त पहुंच के पुनर्वास और प्रावधान के लिए। इस योजना के तहत अनुदान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को प्रदान किया जाता है, जिसमें स्वायत्त निकाय और विश्वविद्यालय शामिल हैं।

    2. सिपडा योजना का गठन 2016/01/28  सिपडा योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों का प्रावधान किया गया है:

    i) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए, जिनमें स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों, मनोरंजक क्षेत्रों, स्वास्थ्य केंद्रों / अस्पतालों आदि में निर्मित पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। इसमें रैंप, रेल का प्रावधान शामिल होगा। , लिफ्ट, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालय का अनुकूलन, शैतान साइनेज और श्रवण संकेत, स्पर्श तल, जिससे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की आसान पहुंच के लिए फुटपाथ में अंकुश लगाया जाना और ढलान होना, नेत्रहीन या व्यक्तियों के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग की सतह पर उत्कीर्णन। कम दृष्टि के साथ, अंधा के लिए या कम दृष्टि के लिए रेलवे प्लेटफार्मों के किनारों पर उत्कीर्णन और दिव्यांगता के उपयुक्त प्रतीकों को तैयार करना, आदि।

    ii) एनआईसी और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी / ओ एआर एंड पीजी), भारत सरकार द्वारा जारी भारत सरकार की वेबसाइट के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र / राज्य और जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को सुलभ बनाने के लिए, जो कि उपलब्ध है उनकी वेबसाइट “https://darpg.gov.in/hi

    iii) दिव्यांगजन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

    iv) निर्मित पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार इको-सिस्टम की पहुंच बढ़ाने के लिए। विभाग ने “सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान)” को सर्वव्यापी सुलभता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में संकल्पित किया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर के लिए पहुँच प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से जीने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम करेगा। एक समावेशी समाज। अभियान में एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का आयोजन और सार्वजनिक स्थानों / बुनियादी ढांचे को निर्मित पर्यावरण, परिवहन, पर्यावरण-प्रणाली और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी तरह से सुलभ बनाना शामिल होगा।

    v) समग्र पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी) / क्षेत्रीय केंद्रों / आउटरीच केंद्रों और जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) का समर्थन करने के लिए और आवश्यकतानुसार नए सीआरसी और डीडीआरसी स्थापित करना।

    vi) दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के शिविरों के आयोजन के लिए राज्य सरकार की सहायता करना।

    vii) विभिन्न हितधारकों और अन्य सूचना शिक्षा संचार के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम बनाना।

    viii) दिव्यांगता मुद्दों पर सूचना के प्रसार, परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए संसाधन केंद्रों की स्थापना / समर्थन करना।

    ix) भौतिक और डिजिटल और अन्य ज्ञान केंद्रों, दोनों में पुस्तकालयों की पहुंच को बढ़ावा देना।

    x) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना।

    xi) दिव्यांग बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय प्रशिक्षण, माता-पिता के लिए परामर्श, देखभाल करने वाले गोताखोरों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरुआती पहचान शिविरों से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करना और प्रारंभिक हस्तक्षेप।

    xii) नियमित स्कूली शिक्षा के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए बिगड़ा शिशुओं और छोटे बच्चों को सुनने में मदद करने के लिए जिला मुख्यालय / अन्य स्थानों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रारंभिक नैदानिक ​​और हस्तक्षेप केंद्र स्थापित करना।
    xiii) बुनियादी सुविधाओं के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालयों के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान।

    xiv) दिव्यांगजन के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण जहां उपयुक्त सरकारों / स्थानीय अधिकारियों की अपनी भूमि हो।

    xv) राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर खेल स्पर्धाओं के लिए समर्थन।

    xvi) दिव्यांगजन की पहचान और सर्वेक्षण / यूनिवर्सल आईडी।

    xvii) अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अन्य गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिए विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान / कवर नहीं की जा रही है।

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