दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)

  1. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए जिनमें स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों, मनोरंजक क्षेत्रों, स्वास्थ्य केंद्रों / अस्पतालों आदि में निर्मित पर्यावरण तक पहुंच शामिल है।
  2. एनआईसी और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी / ओ एआर एंड पीजी), भारत सरकार द्वारा जारी भारत सरकार की वेबसाइट के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र / राज्य और जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांगजन के लिए सुलभ बनाने के लिए।
दिव्यांगजनो के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण
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दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (SIPDA) के कार्यान्वयन की योजना’ के तहत ‘बाधा-मुक्त वातावरण (CBFE) निर्माण योजना’ के लिए दिशानिर्देश
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