कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की तत्कालीन धारा 57 (1) के तहत स्थापित किया गया था और वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 74 (1) के तहत कार्य करना जारी रखता है।
कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की तत्कालीन धारा 57 (1) के तहत स्थापित किया गया था और वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 74 (1) के तहत कार्य करना जारी रखता है।