राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कार्यों -कानूनी और कल्याण- के निर्वहन के लिए की गई है। कानूनी संरक्षकता प्रदान करने वाली स्थानीय स्तरीय समिति के माध्यम से कानूनी कार्यों का निर्वहन किया जाता है। कल्याण कार्यों का निर्वहन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल तथा सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजनों के संघ और दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। देश में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 611 पंजीकृत संगठन हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के बारे में विवरण https://nationaltrust.nic.in/ पर उपलब्ध है ।
राष्ट्रीय न्यास
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