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    सतर्कता

    दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सतर्कता इकाई विभाग के सभी सतर्कता मामलों और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक कार्यालयों के समूह ‘ए’ अधिकारियों के सतर्कता मामलों को संभालने के लिए नोडल अनुभाग है। इस इकाई का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी करता है, जो विभाग के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य करता है। विभाग में सतर्कता स्थापित करने के अलावा, प्रत्येक स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के पास अपने संबंधित संगठनों में सीवीओ/वीओ की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की सतर्कता व्यवस्था है, जो विभाग की सतर्कता इकाई के साथ निकट समन्वय में काम करते हैं।

    सीवीओ के सतर्कता कार्य व्यापक हैं और इसमें उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच कराना, सीवीसी की सलाह के लिए जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करना शामिल है। जहां भी आवश्यक हो, सीवीसी के परामर्श से सीबीआई मामलों में, वार्षिक संपत्ति रिटर्न के रखरखाव, अखिल भारतीय सेवाओं, अन्य केंद्रीय समूह ‘ए’ सेवाओं और केंद्रीय सचिवालय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई चल / अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान की जांच से संबंधित मामले विभाग में सतर्कता प्रभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभाग और कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है।