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    डीएएलएम परियोजना

    दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के तहत सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता की परियोजना हेतु दिशानिर्देश

    दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 17 (जी) के प्रावधानों के तहत, 18 वर्ष की आयु तक के बेंचमार्क दिव्यांगता प्राप्त छात्रों को मुफ्त किताबें,  अन्य शिक्षण सामग्री और उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना स्थापित की गई थी। योजना (ब्रेल प्रेस की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए सहायता) पूरे भारत में बारहवीं कक्षा तक के दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अप्रैल 2022 से, योजना का नाम बदलकर “ब्रेल प्रेस के लिए वित्तीय सहायता परियोजना” कर दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 तक देश भर में कुल 28 ब्रेल प्रेस स्थापित की जा चुकी है एवं वर्ष 2022-23 तक इस परियोजना के तहत 10,29,12,145 ब्रेल पृष्ठों को उभारा या तैयार किया गया है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कई अन्य सुलभ प्रारूप की आवश्यकता महसूस की गई थीं,  जिनका संज्ञान लेते हुए  दिशानिर्देशों को नवंबर 2023 में संशोधित किया गया और “सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता की परियोजना ” नाम दिया गया।

    परियोजना की नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) (दिव्यांगजन) – https://nivh.gov.in/?page_id=6001