विभाग निम्नलिखित तीन अधिनियमों का संचालन करता है:-
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु –निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु अधिनियम, 1999
भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 को 28.12.2016 को अधिनियमित किया गया था जो 19.04.2017 से लागू हुआ। इस अधिनियम की अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए उपयुक्त सरकारों पर जिम्मेदारी डाली गई है कि दिव्यांगजन दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें।
- दिव्यांगता को एक उद्विकासी और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- इस अधिनियम में निम्नलिखित विनिदष्ट दिव्यांगताओं शामिल हैं:-